प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में बड़ा फेरबदल: 7 साल से एक ही जगह जमे अधीक्षकों का होगा तबादला, आयुक्त ने जारी किया सख्त आदेश*

*प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में बड़ा फेरबदल: 7 साल से एक ही जगह जमे अधीक्षकों का होगा तबादला, आयुक्त ने जारी किया सख्त आदेश*
धर्मेन्द्र सिंह बघेल पत्रकार
एमजे पत्रकारिता सीधी
9993496274
*भोपाल/सीधी।* जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश भर के छात्रावास, आश्रम शालाओं और आदिवासी विद्यालयों में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधीक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
*आयुक्त जनजातीय कार्य तरुण राठी* द्वारा 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक /छात्रावास/164/1/1343732/2026 में स्पष्ट किया गया है कि *जो अधीक्षक/अधीक्षिका 07 वर्ष से अधिक समय से एक ही संस्था में पदस्थ हैं, उनका अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा।*
*आदेश के मुख्य बिंदु -*
*1. 07 वर्ष वालों की लिस्ट तैयार:* जिलेवार उन सभी अधीक्षकों की सूची बनाई जा रही है जो 07 वर्ष से अधिक समय से एक ही छात्रावास/आश्रम में हैं।
*2. अब महिला छात्रावास में पुरुष नहीं:* आदेश में कहा गया है कि बालक छात्रावास में महिला अधीक्षक का पदस्थ होना ठीक नहीं है और अधीक्षकों को छात्रावास परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा।
*3. e-HRMS पोर्टल से होगी प्रक्रिया:*
– 05 अक्टूबर से 07 अक्टूबर 2026 तक 07 वर्ष पूर्ण कर चुके अधीक्षक e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
– इसके बाद 12 से 14 अक्टूबर तक रिक्त पदों के लिए अन्य शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे।
*4. पात्रता तय:* जूनियर छात्रावास हेतु प्राथमिक शिक्षक, आश्रम शाला व सीनियर छात्रावास हेतु माध्यमिक शिक्षक और महाविद्यालयीन छात्रावास हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। बालिका छात्रावास के लिए केवल महिला शिक्षक ही पात्र होंगी।
*5. गलत जानकारी पर कार्रवाई:* स्थानांतरण आवेदन में गलत जानकारी देने पर दायित्व आवेदक और सत्यापन अधिकारी दोनों पर होगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि शासन ने वर्ष 2015 में भी निर्देश जारी किए थे कि किसी भी अधीक्षक को एक स्थान पर 03 वर्ष ही रखा जाए, परन्तु इसका पालन नहीं हो रहा था। अब विभाग ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।
