मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड

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      मारपीट के आरोपी को सजा और अर्थदंड 

 

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी मोटू उर्फ ​​मोती लाल बैगा पिता नज्जू बैगा उर्म -60 वर्ष निवासी ग्राम चमराडोला को धारा 325 भादवि के अपराध में 05 माह 15 दिन की सजा और 500 रूपए अर्थदंड दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 08.09.2016 को शाम 4:00 बजे फरियादी श्यामललाल बैगा अपनी मौसी के यहाँ ग्राम गांधी ग्राम टोला से चमराटोला गया था। केवल आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ लोहे की छड़ी से मारपीट किया था, जिससे उसे माथे और बाएं पैर के टखना और जांघों में चोट आई थी, जिसका रिपार्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र। 450/16 पर लेख किया गया था, जिस पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ न्यायालयीन अवधि क्र। 326/16 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया।

* (सातो वर्मा) *
* मीडिया सेल प्रभारी
* जिला स्ट्रेट (m.rap)

धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ कुबेर तोमर की रिपोर्ट।

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