छुहिया घाटी में अब 12 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

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छुहिया घाटी में अब 12 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ कुबेर तोमर की रिपोर्ट

दो पहिया और चार पहिया वाहनों को वनवे कान्वाय के रूप में श्रोताओं की अनुमति होगी

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

सीधी-
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत रेवा – शहडोल मार्ग पर स्थित छुहड़ी घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से, सभी भारी वाहनों (खाली या लोडेड) का सुनवाई दिनांक 12 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में केवल लाइट मोटर वेहीकल दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कन्वाय के रूप में जिला सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधे जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक दो लेन की अनुमति रहेगी।

उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा 188 के साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाबेगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में सड़क मार्ग के मरम्मत के लिए 23 फरवरी से 06 मार्च 2021 की रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। ‘ संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक -1 रीवा पत्र दिनांक 06 मार्च 2021 के माध्यम से लगभग 02 कि.मी. । बी.टी. अपडेट का कार्य, सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक संकेतक, बैरियर, गार्डवाल, रोड मार्किंग इत्यादि का कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 12.03.2021 तक सभी भारी वाहनों के प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए अनुरोध किया गया है।

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