माल्या को बॉम्बे HC से झटका,संपतिया जब्ती में रोक को लेकर की गई याचिका हुई खारिज

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मुंबई।   भारतीय बैंकों से 9 हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को विजय माल्या की याचिक खारिज कर दी है। इस याचिका में माल्या ने सरकारी एजंसियों द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।

विजय माल्या ने अपील की थी कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई न करें। विशेष अदालत ने इसी साल जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। माल्या ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।+
शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये बकाया है। वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। माल्या इस फैसले को चुनौती देना चाहता है। पिछले दिनों यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी थी।

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