खसरे की नकल के लिए रिश्वत लेने के मामले में राजेश बैरागी बर्खास्त

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जबलपुर, 5 अक्टूबर। कलेक्टर भरत यादव ने एक आदेश जारी कर रिश्वत लेकर खसरे की नकल प्रदान करने के मामले में दोषी पाये जाने पर पाटन तहसील कार्यालय में पदस्थ खण्ड लेखक (सेक्शन राईटर) राजेश बैरागी को सेवा से पृथक कर दिया है ।
कलेक्टर द्वारा खण्ड लेखक को सेवा से पृथक करने का आदेश अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन द्वारा सौंपे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है । अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन ने अपने जांच प्रतिवेदन में खण्ड लेखक को रिश्वत लेकर खसरे की नकल जारी करने का दोषी बताया है । अनुविभागीय अधिकारी ने कहा है कि खण्ड लेखक राजेश बैरागी द्वारा चरगंवा निवासी नारायण सिंह राजपूत को खसरे की नकल देने कई माह से भटकाया जा रहा था और यह कहकर गुमराह किया जाता था कि इतनी पुरानी नकल नहीं मिल सकती । लेकिन रिश्वत में राशि मिलते ही राजेश बैरागी द्वारा नारायण सिंह को खसरे की नकल तुरंत प्रदान कर दी गई ।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि 28 अगस्त से 30 सितंबर तक खसरे की नकल प्रदान करने कुल 11 आवेदन तहसील कार्यालय पाटन को प्रापत हुए थे, जिनमें एक की भी राजेश बैरागी द्वारा नकल जारी नहीं की गई ।
ज्ञात हो कि रिश्वत लेकर खसरे की नकल देने के इस मामले के प्रकाश में आने पर कलेक्टर श्री यादव ने खण्ड लेखक राजेश बैरागी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था तथा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन को इस प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के आदेश दिये थे । श्री यादव ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन के जांच प्रतिवेदन और राजेश बैरागी से कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा पृथक करने की यह कार्यवाही की है ।

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