कुख्यात अपराधियों की पेशी में वीडियो कांफ्रेंसिंग

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लखनऊ, 27 अगस्त ।  ।डीजीपी ओपी सिंह ने कुख्यात अपराधियों की कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रिमांड निस्तारण की प्रक्रिया शत-प्रतिशत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूरी कराई जाए। 
सभी जोनल एडीजी, एडीजी रेलवे, आईजी-डीआईजी रेंज व जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजे गए पत्र में डीजीपी ने कहा है कि जिलों में बड़ी संख्या में कैदियों को रिमांड एवं ट्रायल के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा में जेल से कोर्ट तक ले जाना होता है। इसमें गार्ड्स एवं स्कोर्ट्स रूल्स के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाना पड़ता है। इस कार्य के लिए लगाए जाने वाले पुलिस बल की ठीक से ‘ब्रीफिंग’ की जाए एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के माध्यम से इनकी सतर्कता चेक की जाए।डीजीपी ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जनपद न्यायाधीशों को परिपत्र जारी किया है। इसमें रिमांड व ट्रायल पर सुनवाई शत-प्रतिशत वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराने का उल्लेख है।

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