अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा।

अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में सजा।

धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ कुबेर तोमर की रिपोर्ट सीधी

अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
मामला का विवरण इसप्रकार में है: –
आरोपी आशा साकेत पिता रामसिया साकेत उम्र -60 वर्ष निवासी लालन टोला अपने अधिपत्य में 05 लीटर देशी महुआ की शराब अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी गई थी, जिस पर आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की गई आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत अपराध क्र। 234/20 रजिस्टर्ड किया और नोड को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा। जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
(सीनू वर्मा)
मीडिया सेल प्रभारी
* जिला सीधी (मप्र।)
