धान चोरी करने वाले आरोपगण की जमानत याचिका निरस्तर कर जेल भेजा

धान चोरी करने वाले आरोपगण की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा गया

मक्का जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण नागेश्वर साकेत पिता रामलखन साकेत और सुनील साकेत पिता हीरामणि साकेत निवासी भुईमाड़ जिला सीधी को धान चोरी के आरोप में पेश याचिका याचिका निरस्त कर जेल भेज दिया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इसप्रकार में है कि तारीख 20.02.21 की मध्य रात्रि के लगभग आरोपीगण ने फरियादी रामदेव सिंह गौंड के घर के पीछे बने ओसारी में लगभग 10 खाडी धान (4 क्विनौटल, चुप्पी कर ली, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना भुईमाड़ के लिए बताई है। लिए बताई है। बनाया गया। अपराध क्र। 21/07 के तहत धारा 380 के तहत अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज किए गए । विवेचना के दौरान आरोपीगण के पता चलने पर उनके कब्जे से उक्त चोरी हो धान को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां आरोपीगण की ओर से प्रस्तुनत जमानत अर्जी की गीम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने सूरजौर विरोध किया।परिणामी अदालत ने आरोपीगण की याचिका खारिज कर जेल भेज दी।
उक्त जानकारी
( सीनू वर्मा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला सीधी (एमपी)
