दिल्ली : सोमदत्त को मिली जमानत, 30 अक्तूबर को अगली सुनवाई

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नई दिल्ली, 16 सितंबर। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त अपनी छह महीने की कैद की सजा के खिलाफ सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यहां अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने कैद की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने बीते गुरुवार(12 सितंबर) सोमदत्त को 2015 के एक मामले में दोषी पाया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 4 जुलाई को सोमदत्त को छह महीने की कैद व दो लाख रुपया जुर्माना ठोका था। इसी मामले में अपील करने पर बीते गुरुवार को सुनवाई हुई।
2015 में गुलाबीबाग थाने में सदर बाजार विधानसभा के विधायक सोमदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान एक शख्स से मारपीट करने, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था। 10 जनवरी 2015 की रात सोमदत्त ने समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता संजीव राणा के साथ मारपीट की थी। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग गया है। अभियोजक पक्ष का आरोप था कि विधायक ने बेसबॉल से संजीव राणा के पैर पर वार किया था। उनके समर्थक घसीटकर सड़क पर लाए थे। सोमदत्त के वकील ने दलील थी कि वह समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे थे। इस दौरान कहासुनी हो गई थी।

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